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डीएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की

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डीएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की

लालू प्रसाद यादव, (संवाददाता नवादा)

नवादा / बिहार :- श्रीमती उदिता सिंह जिला पदाधिकारी नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 05 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें का आॅन स्पाॅट निवारण कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद रामाकान्त सिंह, ग्राम-धमौल, प्रखंड हिसुआ द्वारा ओला बृष्टि से फसल नुकसान होने के संबंध में 19.10.2022 को लिखित आवेदन दिया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत मामले की जाॅच करें। इस परिवाद के निवारण की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित लोक प्राधिकार को दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।

इच्छुक कोई भी व्यक्ति बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।

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