हत्या मामले में मुखिया सहित 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की हुई सजा
उत्तम कुमार यादव, संवाददाता, मुंगेर
मुंगेर/बिहार:- बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने एससी जाति के शुत्रधन तांती की हत्या के मामले में सारोबाग पंचायत की मुखिया अमेरिका देवी सहित 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया l
गौरतलब हो कि गुरुवार को न्यायालय ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 में उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के पांच अधिवक्ताओं के दलील सुनने के बाद नामजद 12 अभियुक्त को एससी/एसटी एवं भादवि के विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया ।
हत्या के इस मामले में अलग-अलग आरोपियों की ओर से पांच अधिवक्ता ने बहस में भाग लिया । अभियोजन पक्ष से विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया । कई वर्ष के बाद हत्या मामलें में एक साथ 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया वही आज कोर्ट ने सभी कांड के दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बताते चलें कि पवन तांती के हत्या के मामले में सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी के पुत्र राणा यादव जेल बंद था । घटना के एक सप्ताह पूर्व पवन तांती के हत्या के मामले में समझौता करने के लिए आरोपियों ने शुत्रधन तांती एव उनके स्वजनों को धमकी दिया था ।
तांती परिवार राजी नहीं हुआ तो 18 जनवरी 2019 को सभी अभियुक्त सूचक के घर पर पहुंचा और घर के पिंडे पर बैठा उसके बाद शुत्रधन तांती को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई ।