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जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की

लालू प्रसाद यादव, संवाददाता, नवादा

नवादा /बिहार :श्रीमती उदिता सिंह जिलाधिकारी नवादा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई किया। द्वितीय अपील के तहत 08 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 04 मामलों को निवारण कर दिया गया।

      प्रस्तुत द्वितीय अपील कौशल्या देवी, ग्राम-महेषपुर, प्रखंड काशीचक द्वारा पीसीसी रास्ता को अतिक्रमण कर क्षतिग्रस्त करने के संबंध में 11 जून 2022 को लिखित आवेदन दिया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत दिनांक 30.09.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। अब द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी जिसमें आवेदिका को अपने घर तक जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है, तथा रैयती जमीन से रास्ता की मांग करना उचित नहीं है। साथ ही रैयती जमीन के मालिक द्वारा रास्ता के लिए जमीन देने की सहमती नहीं दी गयी। इस अपीलीय वाद की कार्रवाही समाप्त की गयी।

       द्वितीय अपीलवाद मुन्नी पंडित, ग्राम देवरा, मेसकौर प्रखंड के द्वारा बिहार सरकार के भूमि पर निर्मित नाली के उपर बने रास्ता को अतिक्रमण करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा के द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत 29.10.2022 को आॅन लाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में उपस्थित अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके परिवाद का निराकरण हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा वाद की कार्रवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। इस अपीलीय वाद की कार्रवाही समाप्त की गयी।

          बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/ पंचायतों से संबंधित विवाद समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायत /अपील की जा सकती है।

आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।

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