हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, एससी-एसटी कोर्ट का फैसला, जजमेंट आते ही रो पड़े दोनों आरोपी
लालू प्रसाद यादव
बिहार / नवादा :- हत्या के ओरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले दोनों आरोपी फैसला आते ही अदालत में फफक कर रोने लगे। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशेष न्यायाधीश देशमुख ने बुधवार को सजा सुनाई।
सजा पाने वाले दोनो लोग रामबरत यादव व शिवबालक यादव पकरीबरावां थानाक्षेत्र के विशुनपुर केसौरी गांव के निवासी बताये जाते हैं।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक महबुब उद्दीन ने बताया कि मामला पकरीबरावां थाना कांड संख्या-18/17 से जुडा है। घटना 30 जनवरी 17 की सुबह की है। उसी गांव निवासी सरोज कुमारी अपने पति कृष्ण चौधरी के साथ मोटर साईकिल से पकरीबरावां जा रही थी। पूर्व से लाठी मोड़ पर घात लगाये बैठे दोनो आरोपियों एवं अन्य लोग जबरन पति-पत्नी को लोदीपुर तालाब की ओर ले गए। जहां गोली मार कर कृष्ण चौधरी की हत्या कर दी। घटना के बाबत मृतक की पत्नी ने थाना में कांड दर्ज कराई थी।
घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20 हजार रूपये तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेज दिया गया।
सजा मुकर्र की तय तारीख होने के कारण दोनों अभियुक्तों के परिजन व उनके बच्चे अदालत आये हुए थे। न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाजे ही जहां दोनों अभियुक्त फफक कर रोने लगे, वहीं उनके परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे।
परिजन दोनों के गले मिल रो रहे थे। कुछ क्षण के लिये वहां का दृश्य मार्मिक हो गया था। साथ रहे अन्य लोगों के द्वारा ढांढस बंधाने के बाद स्थिति सामान्य हुई।